आरे विवाद: SC का महाराष्ट्र सरकार को आदेश- पेड़ों की कटाई तुरंत रोकें
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ काटे जाने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश देते हुए पेड़ों की कटाई पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ काटे जाने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश देते हुए पेड़ों की कटाई पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पेड़ों की कटाई को तुरंत रोका जाए और आगे कोई भी पेड़ ना काटा जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर महाराष्ट्र सरकार ने हामी भरी है।
इससे पहले, हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के अवकाश अधिकारी की ओर से सूचना दी गई है कि लॉ छात्र ऋषभ रंजन की ओर से छह अक्तूबर को यह पत्र लिखा गया था। जिसमें बताया गया कि मुंबई के आरे के जंगल में पेड़ काटे जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ काटे जाने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश देते हुए पेड़ों की कटाई पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ काटे जाने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश देते हुए पेड़ों की कटाई पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पेड़ों की कटाई को तुरंत रोका जाए और आगे कोई भी पेड़ ना काटा जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर महाराष्ट्र सरकार ने हामी भरी है।
इससे पहले, हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के अवकाश अधिकारी की ओर से सूचना दी गई है कि लॉ छात्र ऋषभ रंजन की ओर से छह अक्तूबर को यह पत्र लिखा गया था। जिसमें बताया गया कि मुंबई के आरे के जंगल में पेड़ काटे जा रहे हैं।